
GST Registration: Aadhaar नंबर के साथ आवेदन करने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में रजिस्ट्रेशन तीन दिन में हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इस संबंध में पिछले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी किया था। यह नोटिफिकेशन 21 अगस्त से प्रभावी हो गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि Aadhaar नंबर नहीं देने पर कारोबार के जगह की फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 14 मार्च, 2020 को GST काउंसिल की 39वीं बैठक में नए करदाताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी मिली थी। हालांकि, Covid-19 लॉकडाउन की वजह से इसे लागू करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। इस सुविधा के बाद GST में नए रजिस्ट्रेशन के लिए यदि आवेदक आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनेगा, तो कोई नोटिस नहीं मिलने की स्थिति में तीन कार्यदिवस में रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति मिल जाएगी। इसके लिए आवेदक को फिजिकल वेरिफिकेशन का इंतजार नहीं करना होगा।